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दो चोरों को एक-एक साल का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Sat, 23 Jul 2016 12:45 AM IST
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न्यायालय का आदेश
- फोटो : अमर उजाला
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बागेश्वर। जिले के पिंडारी मार्ग में 24 जनवरी 2016 को हुई चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अभियुक्तों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। चोरों ने 24 जनवरी की रात को पिंडारी मार्ग में दुकान चलाने वाले हरीश टम्टा की दुकान के ताले तोड़ दिए थे। चोर वहां से चार मोबाइल फोन, आठ चिप, 30 हजार रुपये चुरा ले गए थे।
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दुकान स्वामी की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने रमेश गड़िया, संजय नैनवाल को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे एसआई गोपाल राम ने दोनों आरोपियों से कुछ सामान भी बरामद किया।
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इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने दोनों आरोपियों को एक-एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इस मामले में सरकार की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र सिंह जंगपांगी, सहायक अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य समेत कोतवाली बागेश्वर के पैरोकार कांस्टेबल कैलाश मलड़ा ने पैरवी की।
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