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किराएदार का सत्यापन न कराना पड़ा भारी, 10 हजार का चालान
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बागेश्वर। पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर नकेल कसनी शुरु कर दी है। बुधवार को ऐसे ही एक मकान मालिक का पुलिस ने 10 हजार रुपये का चालान किया है।
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पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देश पर बाहरी लोगों की पहचान के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। पुलिस मकानों में रह रहे लोगों की तहकीकात कर रही है। बीते सोमवार को भी किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले एक मकान मालिक का 10 हजार रुपये का चालान किया गया था। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने फिर एक मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है।
शहर कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान सामने आया कि हरीश चौधरी पुत्र बसंत लाल चौधरी निवासी तहसील रोड तुनेरा बागेश्वर ने अपने मकान में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है। उक्त व्यक्ति का धारा 52 (3) /83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2005 के तहत चालान किया गया। चालानी रिपोर्ट सक्षम न्यायालय को प्रेषित की है।
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उधर, पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल का कहना है कि किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। संवाद