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वन पंचायत नियमावली में संसोधन के पत्र में नहीं हैं सरपंच

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 11:18 PM IST
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Sarpanch is not in the letter of amendment in the Van Panchayat Rules
बागेश्वर में प्रमुख वन संरक्षक जयराज की वीसी में मौजूद अधिकारी। संवाद न्यूज एजेंसी - फोटो : BAGESHWAR
बागेश्वर। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) जयराज ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों और वन पंचायत के सरपंचों के साथ वन पंचायत नियमावली में संशोधन के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) की। इस दौरान सरपंचों ने वन पंचायत नियमावली में हो रहे संशोधन का विरोध किया।
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इस दौरान पीसीसीएफ बताया कि सरकार वन पंचायतों की मजबूती के लिए कदम उठा रही है। इसीलिए वन पंचायत नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत दिसंबर में वन पंचायतों का नए सिरे से गठन होगा। सरपंच संगठन के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह रावल ने कहा कि अभी वन पंचायत पर राजस्व विभाग और वन विभाग का अधिकार है। इससे खाता-खतौनी निकालने के साथ ही अन्य कार्य आसानी से हो जाते हैं जबकि वन पंचायतों पर वन विभाग का एकाधिकार होने से राजस्व के कार्यों के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी।
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उन्होंने कहा कि जैवविविधता की रक्षा के लिए वन पंचायतों को और अधिक अधिकार दिलाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को अलग कानून बनाने के साथ ही ग्राम पंचायत की तर्ज पर वन पंचायत के गठन पर भी विचार करना चाहिए। डीएफओ बलवंत सिंह शाही की मौजूदगी में हुई इस वीसी में सरपंच संगठन के भुवन पाठक, मदन उपाध्याय, गणेश राम आदि थे।
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