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सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर प्रशिक्षण संपन्न

Fri, 17 Jun 2016 01:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, कपकोट (बागेश्वर)।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, कपकोट (बागेश्वर)। Updated Fri, 17 Jun 2016 01:14 AM IST
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RTI workshop
आरटीआई कार्यशाला - फोटो : अमर उजाला

कपकोट (बागेश्वर)। ग्राम्या की कपकोट यूनिट की ओर से अध्यक्षों और सचिवों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 की जानकारी दी गई। इसके लिए यहां आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का बृहस्पतिवार को समापन हो गया है। जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के निदेशक डॉ. जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जानकारी लेना हर व्यक्ति का अधिकार है।

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सूचना मांगने पर न देना, तथ्यों को छिपाना अपराध है। इस अधिनियम के तहत हर योजना में पारदर्शिता आई है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपने क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित रूप से रखने लगी हैं। उन्होंने अध्यक्षों और सचिवों से हर रिकॉर्ड सुरक्षित, सुव्यवस्थित रखने को कहा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं से न जूझना पड़े।
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संस्थान के नरेंद्र खेतवाल ने प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया। वहां प्रशिक्षण प्रभारी कपकोट यूनिट अधिकारी मुरलीधर सुयाल, जेई एचएम पांडे, प्रधान गजेंद्र धामी, लाल सिंह, रतन सिंह दानू, विक्रम सिंह, बसंती देवी, भूपाल सिंह गढ़िया, बलवंत सिंह आदि थे।
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