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सरकारी संपत्ति में पोस्टर बैनर व होर्डिंग चस्पा करना प्रतिबंधित

Sat, 07 Jan 2017 10:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर Updated Sat, 07 Jan 2017 10:43 PM IST
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा है कि विधान सभा चुनावों को देखते हुए चार जनवरी से  आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जो मतगणना पूर्ण होने तक जारी रहेगी।  जिले में राजनीतिक दलों एवं  चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार  के चुनावी नारे लिखने, पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग चस्पा करना प्रतिबंधित  होगा।


 उन्होंने बताया कि यदि किसी भी सरकारी भवन एवं संपत्ति में राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा  प्रचार प्रसार के दौरान दीवारों एवं भवनों पर नारे लिखने, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग टांगे पाए जाएंगे तो इसके लिए संबंधित विभाग एवं  कार्यालय अध्यक्ष को आदर्श आचार संहिता का पालन न किए जाने के संबंध में दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने कार्यालयों के सरकारी संपत्तियों पर राजनीतिक  दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार हेतु लिखे जाने वाले नारे, पोस्टर एवं होर्डिंग न टांगने दें। यदि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सरकारी निजी संपत्ति में ऐसा किया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना उपजिलाधिकारी, तहसीलदार को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति जिला  निर्वाचन कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। 
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उन्होंने सभी  कार्यालयाध्यक्षों को अपने अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों की फोटो तत्काल  हटाने के निर्देश देते हुए आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से अनुपालन  करने को कहा हैं।
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