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Bageshwar News: आबकारी अधिनियम का आरोपी दोषमुक्त

Wed, 21 Feb 2024 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 21 Feb 2024 11:44 PM IST
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Man Acquitted By Court
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है। 13 मार्च 2019 को कांडा थाने के एसओ गोविंद बल्लभ भट्ट की टीम ने अंग्रेजी शराब की दुकान के नीचे से शराब की 424 पेटियां बरामद कीं। पूछताछ में चुनाव के लिए शराब रखी होने की बात सामने आई। आबकारी निरीक्षक के मौका-मुआयने में लाइसेंस धारक ने लछम सिंह निवासी कांडा की ओर से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश कराए गए। मामले में आबकारी विभाग से बरामद माल का लाइसेंस अलग से जारी होना पाए जाने पर न्यायालय ने उसे दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की। संवाद
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