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राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 12 Dec 2021 12:40 AM IST
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Lok Adalat
बागेश्वर में राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण करते न्यायिक अधिकारी। - फोटो : BAGESHWAR
अल्मोड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी न्यायालयों/वाह्य न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया। मामलों के निपटारे के लिए न्यायालय अल्मोड़ा और वाह्य न्यायालयों के लिए कुल आठ बैंच बनाई गई।
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा, रवि शंकर मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायालय अल्मोड़ा के मामलों के निपटारे के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की गठित बैंच में कुल 51 मामले रखे गए। इसमें एनआई एक्ट से संबंधित 02 और उपभोक्ता से संबंधित 46 मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर हुआ। परिवार न्यायालय अल्मोड़ा की बैंच ने 37 मामले निपटाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन अल्मोड़ा की बैंच में आए 24 वाद में से 13 मामलों का निपटारा किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन अल्मोड़ा की बैंच में 27 वाद एवं प्री- लिटिगेशन मामलों में बैंक से संबंधित 212 मामले रखे गए। जिसमें अल्मोड़ा न्यायालय के 20 और प्री- लिटिगेशन के 120 मामलों का निपटान हुआ। सिविल जज जूनियर डिवीजन रानीखेत की बैंच में क्रिमिनल कंपाउंडेबल से संबंधित दो, एनआई एक्ट से संबंधित आठ, वैवाहिक वाद से संबंधित एक और अन्य सिविल केस से संबंधित दो मामलों का निपटारा हुआ। सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वाराहाट की बैंच में 15 मामलों में से दो का निपटारा हुआ। सिविल जज जूनियर डिवीजन भिकियासैण की बैंच में चार में से दो मामलों का हल किया गया।
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अदालत में 74 वादों का निपटारा
बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर 74 वादों का निपटारा किया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन त्रिचा रावत ने बताया कि जिला जज एसएमडी दानिश की बेंच संख्या-1 में एमएसीटी के एक वाद का सुलह समझौता हुआ, इसमें तीन लाख तीस हजार रुपये का समझौता कराया गया। सिविल जज (जूडि) रिजवान अंसारी की बैंच संख्या 2 में 138 एनआईएक्ट, वैवाहिक, धन वसूली वाद समेत कुल 56 वादों का एक लाख 51450 का सुलह समझौता किया गया। बैंक मामलों के प्री लिटिगेशन के 13 मामलें में 26.57 लाख रुपये का समझौता कराया गया। सिविल जज (जूडि) गरुड़ विवेक शर्मा की बैंच संख्या 3 में 138 एनआईएक्ट, फौजदारी वाद और सिविल केस के 4 वादों में 1.70 लाख का सुलह समझौता किया गया।
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29 वाद निपटाए
बागेश्वर। कलक्टर/न्याय निर्णयन अधिकारी विनीत कुमार के न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 29 वाद निपटाए गए। 10 लाख 21 हजार 300 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 के तहत 17 वाद निपटाए गए। आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत 12 वाद निपटाए किए गए।
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