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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Pokso Act prove guilt against the dumper driver

पॉक्सो एक्ट में डंपर चालक के खिलाफ दोष सिद्घ

Tue, 22 Sep 2015 01:32 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, बागेश्वर।
ब्यूरो /अमर उजाला, बागेश्वर। Updated Tue, 22 Sep 2015 01:32 AM IST
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जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. जीके शर्मा ने जेल में बंद डंपर चालक को पॉक्सो एक्ट में दोषी माना है। उसे 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। डंपर चालक ने इसी साल कपकोट मार्ग पर किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुुराचार किया था।

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पीड़ित किशोरी एक मई को शाम चार बजे भराड़ी से सौंग की तरफ जा रही थी। तभी जाख हड़बाड़ निवासी चालक दीपक परिहार ने उसे अपने डंपर में बिठा लिया। वह किशोरी को बागेश्वर की ओर ले आया।
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किशोरी के विरोध करने पर उसने कुछ ही देर में सौंग जाने का झांसा दिया। बागेश्वर के पास आकर उसने किशोरी को नशीला पेय पिलाया। इसे पीकर वह बेहोश हो गई।

चालक ने वाहन सड़क किनारे खड़ा करके उसके साथ दुराचार किया। डंपर के अंदर अपराध की आशंका जताते हुए ग्रामीण सुुरेश खेतवाल ने पुलिस को सूचना दी।

कोतवाली पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को अर्धबेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के साथ ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार की गई।
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पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने तीन मई को अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तभी से वह जेल में बंद है। यह मामला विशेष जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता फौजदारी डीके जोशी ने पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति, इलाज करने वाली डॉक्टर, पुलिस के विवेचक सहित कुल नौ गवाह अदालत में पेश किए।


 सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. जीके शर्मा ने पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा - 4 के तहत अभियुक्त को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा 29 सितंबर को सुनाई जाएगी।

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