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चरस तस्कर को 11 वर्ष कारावास की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Sat, 25 Nov 2017 10:06 PM IST
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विशेष जिला सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने चरस तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए एक तस्कर को 11 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 10 जनवरी 2017 को कपकोट ब्लॉक के तोली गांव निवासी केदार सिंह को पोथिंग मोड़ के पास 3.532 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कपकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया था। चरस तस्करी का यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। इस मामले में अदालत में 11 गवाह परीक्षित कराए गए।
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शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने चरस तस्कर केदार सिंह को 11 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन और सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की।
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