फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court Order in bageshwar

हत्या के मामले में आरोपित पति-पत्नी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2020 12:00 AM IST
विज्ञापन
Court Order in bageshwar
बागेश्वर। अपर सेशन जज की अदालत ने वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में आरोपित पति-पत्नी को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने मृतक के माता-पिता को प्रतिकर देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है।
विज्ञापन

राजस्व पुलिस क्षेत्र क्वैराली के गुनाकोट में 20 जुलाई 2019 को सड़क के किनारे वन क्षेत्र में शव पड़ा होने की सूचना मिली। मृतक की पहचान बृजेश ऐठानी पुत्र जगत सिंह ग्राम ऐठाण (भराड़ी) के रूप में हुई। मृतक के भाई राहुल सिंह ऐठानी की तहरीर के आधार पर आरएसआई क्वैराली ने एफआईआर दर्ज की। डीएम के आदेश पर मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। एसआई मदन लाल ने विवेचना की। इस मामले में आरोपित पंकज सिंह बिष्ट निवासी रतबे (दाड़िमठोक) को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। उसके खिलाफ 120 बी, 302, 201 आईपीसी में अभियोग दर्ज किया गया। आरोपित की पत्नी तनुजा बिष्ट के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120 बी, 201 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। निर्णय में कहा गया है कि मृतक बृजेश के रक्त या अन्य पुख्ता साक्ष्य नहीं पाया गया। 20 जुलाई को मामले के परीक्षण के बाद अपर सेशन जज कुलदीप शर्मा ने अभियुक्त पंकज सिंह बिष्ट और तनुजा बिष्ट को दोषमुक्त करार दिया। न्यायालय ने मृतक के पिता जगत सिंह ऐठानी, माता भागीरथी देवी को उचित प्रतिकर देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता जीसी फुलारा और हरीश जोशी ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed