फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court order in a case

Bageshwar News: शराब तस्करी के आरोपियों को छह-छह महीने की सजा

Sat, 08 Mar 2025 12:37 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 08 Mar 2025 12:37 AM IST
विज्ञापन
Court order in a case
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने शराब तस्करी के तीन आरोपियों को छह-छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 11-11 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विज्ञापन

एसओजी ने 13 दिसंबर 2021 को बागेश्वर-गिरेछीना मोटर मार्ग के धारी गांव के पास से शराब की 82 पेटियां पकड़ी थीं। शराब तीन वाहनों में लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ आरोपी हरिओम, निवासी खेकड़ा, बागपत, राजकुमार निवासी मुजफ्फरनगर और सतेंद्र निवासी सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार किया था। तीनों के खिलाफ 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। न्यायालय ने तीनों को दोषसिद्ध करते हुए छह महीने के कारावास और 33,16,572 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी को 11,05,524 रुपये जुर्माना भरना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed