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Bageshwar News: जल संस्थान के खिलाफ अधिक बिल वसूलने की शिकायत खारिज
Thu, 11 May 2023 11:00 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 11 May 2023 11:00 PM IST
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बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जल संस्थान के खिलाफ दर्ज अधिक बिल वसूलने की शिकायत को खारिज कर दिया है।
सैम मंदिर वार्ड निवासी प्रवीण सिंह दफौटी और नंदाबल्लभ ने 17 नवंबर 2020 को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जल संस्थान उनसे प्रतिमाह 910 रुपये बिल वसूल रहा है जबकि उनके आसपास के बड़े-बड़े घरों से बिल की राशि कम ली जा रही है जबकि उनमें से कई घरों में किरायेदार भी रखे गए हैं।
इस मामले को लेकर कई बार विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन विभाग हर बार सही बिल लेने की बात कर रहा है। शिकायतकर्ताओं की ओर से आयोग में मानसिक और आर्थिक प्रतिपूर्ति के लिए 10,000 रुपये और वाद व्यय के लिए 5,000 रुपये दिलाए जाने की शिकायत दर्ज हुई।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आरके खुल्बे और सदस्य हंसी रौतेला ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विपक्षी जल संस्थान के पक्ष में निर्णय सुनाया। आयोग ने माना कि जल संस्थान की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं की गई है और उत्तराखंड शासन से निर्धारित दर के अनुसार ही उपभोक्ताओं से बिल की राशि ली जा रही है। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेम सिंह परिहार ने मामले की पैरवी की।
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सैम मंदिर वार्ड निवासी प्रवीण सिंह दफौटी और नंदाबल्लभ ने 17 नवंबर 2020 को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जल संस्थान उनसे प्रतिमाह 910 रुपये बिल वसूल रहा है जबकि उनके आसपास के बड़े-बड़े घरों से बिल की राशि कम ली जा रही है जबकि उनमें से कई घरों में किरायेदार भी रखे गए हैं।
इस मामले को लेकर कई बार विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन विभाग हर बार सही बिल लेने की बात कर रहा है। शिकायतकर्ताओं की ओर से आयोग में मानसिक और आर्थिक प्रतिपूर्ति के लिए 10,000 रुपये और वाद व्यय के लिए 5,000 रुपये दिलाए जाने की शिकायत दर्ज हुई।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आरके खुल्बे और सदस्य हंसी रौतेला ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विपक्षी जल संस्थान के पक्ष में निर्णय सुनाया। आयोग ने माना कि जल संस्थान की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं की गई है और उत्तराखंड शासन से निर्धारित दर के अनुसार ही उपभोक्ताओं से बिल की राशि ली जा रही है। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेम सिंह परिहार ने मामले की पैरवी की।
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