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चुनाव खर्च में जुड़ेगा प्रचार सामग्री और हटाने का खर्च
Updated Thu, 15 Nov 2018 11:43 PM IST
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बागेश्वर। नगर पालिका चुनाव में बिना अनुमति लगाई गई प्रचार सामग्री और हटाने का खर्च संबंधित प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। पकड़े गए प्रत्याशी अवैध प्रचार सामग्री पर कार्रवाई की मार से बच नहीं सकते। रिटर्निंग अधिकारी ने उल्लंघन में पकड़े गए 24 प्रत्याशियों को इस संबंध में चेतावनी पत्र जारी कर दिए हैं।
बागेश्वर नगर निकाय चुनाव के दौरान बिना अनुमति प्रचार सामग्री लोक व निजी संपत्तियों पर लगाने के मामले पकड़ में आ चुके हैं। रिटर्निंग अधिकारी पकड़े गए अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के 24 प्रत्याशियों को अतिक्रमण और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी कर चुके हैं। हालांकि नोटिस के जवाब में प्रत्याशियों ने इसे अनजाने में कार्यकर्ता या फिर समर्थकों द्वारा की गई कार्रवाई बताया है। लेकिन प्रत्याशी अपनी इस दलील के आधार पर कार्रवाई से नहीं बच सकते। रिटर्निंग अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने साफ किया कि लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए सभी प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री और इसे हटाने का खर्च संबंधित के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। उन्होंने बताया कि अवैधानिक रूप से प्रचार सामग्री में पकड़े गए सभी 24 प्रत्याशियों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
बागेश्वर नगर निकाय चुनाव के दौरान बिना अनुमति प्रचार सामग्री लोक व निजी संपत्तियों पर लगाने के मामले पकड़ में आ चुके हैं। रिटर्निंग अधिकारी पकड़े गए अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के 24 प्रत्याशियों को अतिक्रमण और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी कर चुके हैं। हालांकि नोटिस के जवाब में प्रत्याशियों ने इसे अनजाने में कार्यकर्ता या फिर समर्थकों द्वारा की गई कार्रवाई बताया है। लेकिन प्रत्याशी अपनी इस दलील के आधार पर कार्रवाई से नहीं बच सकते। रिटर्निंग अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने साफ किया कि लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए सभी प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री और इसे हटाने का खर्च संबंधित के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। उन्होंने बताया कि अवैधानिक रूप से प्रचार सामग्री में पकड़े गए सभी 24 प्रत्याशियों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
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