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स्मैक तस्कर को छह माह का साधारण कारावास
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बागेश्वर कोतवाली की टीम ने चेकिंग के दौरान वर्ष 2021 में देवेंद्र छेत्री निवासी किद्दूवाला रायपुर देहरादून के कब्जे से स्मैक बरामद की थी। स्मैक की मात्रा चार ग्राम से कम थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए।
बुधवार को दस्तावेजी साक्ष्य और पत्रावलियों के अवलोकन और परीसीलन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने पैरवी की।
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बागेश्वर कोतवाली की टीम ने चेकिंग के दौरान वर्ष 2021 में देवेंद्र छेत्री निवासी किद्दूवाला रायपुर देहरादून के कब्जे से स्मैक बरामद की थी। स्मैक की मात्रा चार ग्राम से कम थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए।
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बुधवार को दस्तावेजी साक्ष्य और पत्रावलियों के अवलोकन और परीसीलन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने पैरवी की।
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