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सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने वाले से 2500 वसूले
Updated Fri, 16 Feb 2018 11:09 PM IST
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बागेश्वर। सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर तहसील प्रशासन ने व्यक्ति का चालान काट दिया। व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 2,500 रुपये वसूले गए। प्रशासन सफाई को लेकर यह अभियान आगे भी जारी रखेगा।
शुक्रवार को सीडीओ एसएसएस पांगती और एसडीएम एसएस राणा ने सैंज क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर काफी मात्रा में कूड़ा करकट पड़ा मिला। एसडीएम के निर्देश पर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर पुनीत से 2,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एसडीएम ने बताया कि उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना अधिनियम के तहत प्लास्टिक कूड़ा फेंकना, पॉलीथिन का प्रयोग करना, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में थूकना प्रतिबंधित है। समय-समय पर नगर के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति कूड़ा करकट फेंकता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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शुक्रवार को सीडीओ एसएसएस पांगती और एसडीएम एसएस राणा ने सैंज क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर काफी मात्रा में कूड़ा करकट पड़ा मिला। एसडीएम के निर्देश पर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर पुनीत से 2,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एसडीएम ने बताया कि उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना अधिनियम के तहत प्लास्टिक कूड़ा फेंकना, पॉलीथिन का प्रयोग करना, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में थूकना प्रतिबंधित है। समय-समय पर नगर के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति कूड़ा करकट फेंकता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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