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फूड लाइसेंस के बिना खाद्य बेचने पर दो दुकानों पर तीन हजार जुर्माना
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बागेश्वर। फूड लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बेचने पर दो दुकानदारों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनवरी में भराड़ी में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान मैसर्स कोश्यारी जनरल स्टोर के संचालक भीम सिंह कोश्यारी और कैलखुरिया में पवन जनरल स्टोर के संचालक रघुवीर सिंह को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेेने के लिए नोटिस दिया था।
नोटिस के बाद भी संचालकों ने लाइसेंस नहीं लिया। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने डीएम कोर्ट में वाद दायर किया। दलीलों को सुनने के बाद डीएम रंजना राजगुरु ने दोनों दुकान संचालकों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माने की सजा दी है।
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने कठायतबाड़ा के मैसर्स गीतांजलि के ललित मोहन त्रिपाठी और भराड़ी में ऐंठानी जनरल स्टोर के जसोद सिंह ऐंठानी के खिलाफ भी पंजीयन नहीं कराने का वाद दायर किया गया है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनवरी में भराड़ी में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान मैसर्स कोश्यारी जनरल स्टोर के संचालक भीम सिंह कोश्यारी और कैलखुरिया में पवन जनरल स्टोर के संचालक रघुवीर सिंह को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेेने के लिए नोटिस दिया था।
नोटिस के बाद भी संचालकों ने लाइसेंस नहीं लिया। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने डीएम कोर्ट में वाद दायर किया। दलीलों को सुनने के बाद डीएम रंजना राजगुरु ने दोनों दुकान संचालकों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माने की सजा दी है।
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इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने कठायतबाड़ा के मैसर्स गीतांजलि के ललित मोहन त्रिपाठी और भराड़ी में ऐंठानी जनरल स्टोर के जसोद सिंह ऐंठानी के खिलाफ भी पंजीयन नहीं कराने का वाद दायर किया गया है।
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