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दुराचार के आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कैद

Fri, 09 Feb 2018 10:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर।
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर। Updated Fri, 09 Feb 2018 10:59 PM IST
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12-year rigorous imprisonment for rape accused
कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

विशेष सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने 10 साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दिलाई जाएगी। नेपाल निवासी विजय बहादुर ने 27 अप्रैल 2017 को अपने साथी नेपाली मजदूर की 10 साल की बेटी से दुराचार किया। बच्ची की तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए।

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पीड़ित पक्ष के शिकायत नहीं करने पर मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। मामले की जानकारी होने पर निर्भया प्रकोष्ठ की एडवोकेट इंद्रा दानू की पहल पर पीड़ित बच्ची के पिता ने 24 मई को आरोपी के खिलाफ कपकोट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) झ और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोप पत्र विशेष सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन और विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की की ओर से मामले की पैरवी की गई। मामले का परीक्षण करने पर विशेष सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने अभियुक्त विजय बहादुर को दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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