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बलात्कार के मामले में 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर।
Updated Tue, 19 Dec 2017 11:00 PM IST
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विशेष सत्र न्यायाधीश एचएस बोनाल ने बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा और 37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामलेे के अनुसार 20 दिसंबर 2016 को झिरौली क्षेत्र के जनौटी पालड़ी निवासी भगवत जनौटी नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पिता की ओर से इस मामले की तहरीर पुलिस में दी गई।
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तहरीर मिलने पर झिरौली थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363/366/376 सहित पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला। मामले के विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने आरोप पत्र विशेष सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश एचएस बोनाल ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास और 37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पीसी टम्टा द्वारा की गई।
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