{"_id":"694595146e64c53922073479","slug":"the-person-found-guilty-of-causing-hurt-intentionally-was-fined-rs-7000-almora-news-c-232-1-alm1014-137708-2025-12-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Almora News: जान बूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से किया दंडित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Almora News: जान बूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से किया दंडित
Fri, 19 Dec 2025 11:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 19 Dec 2025 11:40 PM IST
विज्ञापन
अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का कारावास भोगना होगा।
मामले के अनुसार छह जून 2024 को दन्या थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। कहा कि उसकी भतीजी जंगल से गाय और बकरी लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में चंदन सिंह बिष्ट के घर में उसकी गाय पानी पीने चले गई। चंदन सिंह गाय को बुरी तरह मारने लगा। मना करने पर चंदन सिंह ने उसकी भतीजी से धक्का-मुक्की की। इस दौरान भतीजी के नाक से खून निकला और बाई आंख में चोट आई। उसे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की गई। इसके बाद आरोपी चंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शनिवार को फैसला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने, साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया। दोषी को सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले के अनुसार छह जून 2024 को दन्या थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। कहा कि उसकी भतीजी जंगल से गाय और बकरी लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में चंदन सिंह बिष्ट के घर में उसकी गाय पानी पीने चले गई। चंदन सिंह गाय को बुरी तरह मारने लगा। मना करने पर चंदन सिंह ने उसकी भतीजी से धक्का-मुक्की की। इस दौरान भतीजी के नाक से खून निकला और बाई आंख में चोट आई। उसे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन
पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की गई। इसके बाद आरोपी चंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शनिवार को फैसला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने, साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया। दोषी को सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन