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हाईकोर्ट ने दिए गरुड़ कस्बे से कूड़ा निस्तारण के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, गरुड़ (बागेश्वर)।
Updated Thu, 22 Jan 2015 11:41 PM IST
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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन से गरुड़ कस्बे के कूड़ा निस्तारण की समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कूड़ा निस्तारण के बारे में डीएम बागेश्वर से चार सप्ताह के अंदर उच्च न्यायालय को जवाब देने को कहा है।
ब्लाक निवासी उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने गरुड़ कस्बे के कूड़ा निस्तारण के बारे में 21 जनवरी को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीके बिष्ट और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जनहित याचिका को सुना। अधिवक्ता डीके जोशी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, डीएम बागेश्वर, ईएमए जिला पंचायत आदि से गरुड़ कस्बे की कूड़ा निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कूड़ा निस्तारण के बारे में डीएम बागेश्वर से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अधिवक्ता जोशी ने बताया कि मामले को चार मार्च को सुना जाएगा।
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ब्लाक निवासी उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने गरुड़ कस्बे के कूड़ा निस्तारण के बारे में 21 जनवरी को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीके बिष्ट और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जनहित याचिका को सुना। अधिवक्ता डीके जोशी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, डीएम बागेश्वर, ईएमए जिला पंचायत आदि से गरुड़ कस्बे की कूड़ा निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कूड़ा निस्तारण के बारे में डीएम बागेश्वर से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अधिवक्ता जोशी ने बताया कि मामले को चार मार्च को सुना जाएगा।
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