फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Pokso Act in Almora

पाक्सो एक्ट में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2020 11:18 PM IST
विज्ञापन
Pokso Act in Almora
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी संदीप आर्या उर्फ सतीश चंद्र निवासी ग्राम कत्यारी अनेरियाकट (लमगड़ा) का धारा 363, 376, 313, 511, 506, धारा 5(2) 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी संदीप आर्या ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे बहला फुसलाकर गर्भपात के लिए अल्मोड़ा ले आया। पुलिस ने आरोपी और नाबालिग को 12 जुलाई को अल्मोड़ा में लिंक रोड से गिरफ्तार किया। आरोप है कि संदीप आर्या ने जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। आरोपी नाबालिग को किसी अन्य को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता को सात माह की गर्भवती पाया गया। इसलिए शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय में आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया। कहा कि आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैलवाल ने भी प्रभावी पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed