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पशु बीमा राशि भुगतान करने का आदेश

Fri, 27 Feb 2015 11:30 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, अल्मोड़ा
ब्यूरो/ अमर उजाला, अल्मोड़ा Updated Fri, 27 Feb 2015 11:30 PM IST
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 जिला उपभोक्ता फोरम ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अल्मोड़ा को तलाड़बाड़ी (स्यालीधार) निवासी जगदीश सिंह को मृत खच्चर के बीमा दावे का 50 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।
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जगदीश सिंह ने एक खच्चर खरीदा और उसका दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा में 50 हजार रुपए का बीमा कराया। खच्चर की 12 फरवरी 2013 को मौत हो गई। पशुपालक ने इसकी सूचना कंपनी को दी और पशु डाक्टर से शव का पोस्टमार्टम कराया। जगदीश ने बीमा कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने उसका प्रार्थना पत्र नहीं लिया। इसके बाद डाक से बीमा कंपनी को पत्र भेजा। कंपनी ने खच्चर का अधूरा कान का टैग प्राप्त होने की बात कहकर बीमा दावे का भुगतान नहीं किया। वादी ने आरटीआई के तहत बीमा कंपनी से सूचना मांगी तो कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद आठ जून 2014 को बीमा कंपनी को नोटिस भेजा उसका उत्तर भी नहीं मिला। इसके बाद जगदीश ने बीमा कंपनी से पशु बीमे की 50 हजार रुपए की धनराशि दिलवाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रवींद्र मैठाणी और सदस्य लीला जोशी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और निर्णय दिया कि दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा एक माह के भीतर जगदीश को मृत खच्चर की बीमा धनराशि 50 हजार रुपए भुगतान करे। यदि निश्चित अवधि में बीमा राशि भुगतान नहीं की गई तो कंपनी को 26 नवंबर 2014 से भुगतान की तिथि तक छह फीसदी वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।
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