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सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिकियासैंण निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Mon, 18 Apr 2016 10:21 PM IST
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जिलाधिकारी सविन बंसल ने 12 अप्रैल को स्याल्दे ब्लाक के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिकियासैंण (प्रभारी स्याल्दे) ललित चंद्र जोशी को निलंबित कर दिया है। उन्हें रानीखेत तहसील कार्यालय संबद्ध कर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को जांच अधिकारी नामित किया है।
डीएम ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि निलंबित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को आरोप पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।
डीएम ने बताया कि 11 अप्रैल को स्याल्दे में बहुउद्देश्यीय शिविर के बाद स्याल्दे ब्लाक कार्यालय का निरीक्षण तय था। शिविर देर रात तक चला इसलिए 12 अप्रैल को ब्लाक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसकी सूचना एसडीएम और बीडीओ को दे दी गई थी। 12 अप्रैल को डीएम के द्वारा स्याल्दे ब्लाक का निरीक्षण करने के दौरान सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिकियासैंण ललित चंद्र जोशी कार्यस्थल से अनुपस्थित रहे।
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ललित चंद्र जोशी के पास ही स्याल्दे का भी चार्ज था। जिससे विभिन्न पेंशन प्रकरणों ंकी जानकारी नहीं मिल पाई। डीएम ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को ब्लाक वार लंबित प्रकरणों का गहनता से विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए थे। एसडीएम भिकियासैंण ने अपने पत्र में 12 अप्रैल को सहायक समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
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डीएम ने बताया कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी जोशी को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 संशोधित 2010 के नियम चार के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।