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नए मोबाइल के साथ 10 हजार का हर्जाना देने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Fri, 11 Nov 2016 10:53 PM IST
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जिला उपभोक्ता विवाद फोरम ने दुकान से खरीदे गए माइक्रोमैक्स मोबाइल में खराबी आने पर माइक्रोमैक्स इनफोमेटिक्स नई दिल्ली, के प्रबंधक और माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर एलआरसाह रोड नंदा देवी से उपभोक्ता को उतनी ही कीमत वाला नया मोबाइल देने और मानसिक कष्ट के लिए सात हजार रुपए और वाद व्यय के तौर पर तीन हजार रुपए का भुगतान करने को कहा है।
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जानकारी के मुताबिक धूरा संग्रौली चायखान जैंती निवासी संजय कुमार ने 23 अक्तूबर 2015 को वंडर टेलीकॉम बटलर प्लाजा बरेली से 3800 रुपए कीमत का माइक्रोमेक्स कंपनी का मोबाइल सेट खरीदा। खरीदने के कुछ दिनों बाद ही मोबाइल में खराबी आ गई। उपभोक्ता द्वारा कंपनी से संपर्क करने पर मोबाइल को माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर एलआरसाह रोड नंदा देवी अल्मोड़ा के पास ले जाने को कहा गया।
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उपभोक्ता अपने मोबाइल को उक्त सर्विस सेंटर में ले गया, लेकिन लंबे समय बाद भी मोबाइल ठीक नहीं किया गया। इस कारण संजय कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने माइक्रोमैक्स इनफोमेटिक्स नई दिल्ली, के प्रबंधक और प्रबंधक माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर एलआरसाह रोड नंदा देवी से उपभोक्ता को उतनी ही कीमत वाला नया मोबाइल देने और मानसिक कष्ट के लिए सात हजार रुपए तथा वाद व्यय के तौर पर तीन हजार रुपए का भुगतान करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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