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Almora News: चरस तस्करी के दोषी को जेल में बिताई अवधि के बराबर कारावास की सजा

Tue, 16 Dec 2025 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 16 Dec 2025 11:44 PM IST
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Man convicted of hashish smuggling sentenced to imprisonment equivalent to the period already spent in jail
अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को पहले जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना भी चुकाना होगा। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामले के अनुसार 20 फरवरी 2021 को थाना लमगड़ा क्षेत्र में पुलिस ने महतोली नरतोला, जिला नैनीताल निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र गोपाल राम को 710 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। तब आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर मंगलवार को फैसला आया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया।
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अदालत ने दोषी चंद्र प्रकाश को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के आरोप में पहले कारागार में बिताई गई तीन माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि नहीं चुकाने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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