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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया।
विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी हरीश नाथ को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि आठ दिसंबर 2021 को मामले में तहरीर दी गई थी।
विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 376 (क) (ख), 504, 506 आई पीसी और 5(ड़)/ 6 पॉक्सो में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सात गवाह प्रस्तुत किए थे।
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विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी हरीश नाथ को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि आठ दिसंबर 2021 को मामले में तहरीर दी गई थी।
विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 376 (क) (ख), 504, 506 आई पीसी और 5(ड़)/ 6 पॉक्सो में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सात गवाह प्रस्तुत किए थे।
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