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Almora News: पांच साल की बच्ची से लैंगिक अपराध के दोषी को 20 साल की सजा
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अल्मोड़ा। पांच साल की बच्ची से लैंगिक अपराध के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने अभियुक्त देव सिंह (54) को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पांच सितंबर 2024 को बच्ची के पिता ने कुणीधार रानीखेत क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक को तहरीर दी थी। आरोप था कि तीन सितंबर को अभियुक्त बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ लैंगिक अपराध करने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर पॉक्सो अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने बच्ची के कपड़े और घटनास्थल से चादर कब्जे में ली। बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाह अदालत में पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो घनश्याम जोशी और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियोजन पक्ष रखा। दस्तावेजी साक्ष्यों और पत्रावली के परीक्षण के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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अभियोजन के अनुसार पांच सितंबर 2024 को बच्ची के पिता ने कुणीधार रानीखेत क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक को तहरीर दी थी। आरोप था कि तीन सितंबर को अभियुक्त बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ लैंगिक अपराध करने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर पॉक्सो अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने बच्ची के कपड़े और घटनास्थल से चादर कब्जे में ली। बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाह अदालत में पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो घनश्याम जोशी और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियोजन पक्ष रखा। दस्तावेजी साक्ष्यों और पत्रावली के परीक्षण के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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