फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   LIC to two million orders

एलआईसी को दो लाख देने का आदेश

Mon, 16 Mar 2015 11:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा Updated Mon, 16 Mar 2015 11:38 PM IST
विज्ञापन

विज्ञापन

जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम अल्मोड़ा को परिवादी को दुर्घटना हित लाभ की दो लाख रुपए की धनारशि एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में धनराशि अदा नहीं करने पर बीमा कंपनी को परिवादी को 17 फरवरी 2014 से छह प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।

वन रक्षक दीपा जोशी के पति मदन मोहन जोशी ने भारतीय जीवन बीमा निगम अल्मोड़ा से बीमा पॉलिसी संख्या 242197304 ली थी। पालिसी के अनुसार पालिसीधारक की मृत्यु होने पर दो लाख रुपए उत्तराधिकारियों को दिया जाना था।
विज्ञापन


 दीपा जोशी के वन विभाग के सरकारी आवास में 29 दिसंबर 2012 को आग लगने से पति मदन मोहन जोशी की मौत हो गई थी। परिवादी ने जीवन बीमा निगम में बीमा लेने के लिए आवेदन किया था। लेकिन बीमा कंपनी ने दुर्घटना हित लाभ का दावा अस्वीकृत कर दिया और कहा कि मदन मोहन जोशी की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी वरन आत्महत्या थी। दीपा जोशी ने बीमा क्लेम के दो लाख और मानसिक क्षति के 25 हजार रुपए विपक्षी से दिलाए जाने के लिए परिवाद उपभोक्ता फोरम में दाखिल किया। फोरम के अध्यक्ष रवींद्र मैठाणी, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। फोरम ने आदेश सुनाया कि भारतीय जीवन बीमा अल्मोड़ा परिवादी दीपा जोशी को दुर्घटना हित लाभ के दो लाख रुपए एक माह के भीतर अदा करे। यदि बीमा कंपनी ने निश्चित अवधि में धनराशि अदा नहीं की तो परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 17 फरवरी 2014 से छह प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी परिवादी पाने की अधिकारी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed