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खराब साड़ी भेजने पर स्नेपडील पर ठोका 15 हजार का हर्जाना
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Tue, 02 Aug 2016 01:32 AM IST
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कोर्ट का आदेश
- फोटो : अमर उजाला
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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने पार्सल से खराब साड़ी भेजे जाने पर स्नेपडील कंपनी से उपभोक्ता को 15775 रुपये का भुगतान करने को कहा है। खोल्टा अल्मोड़ा निवासी रमाशंकर नैलवाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज वाद में बताया कि उन्होंने स्नेपडील कंपनी से इंटरनेट के जरिये अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए एक साड़ी मंगाई। उपभोक्ता ने 16 जनवरी को इंटरनेट के जरिये 775 रुपये का भुगतान करके ऑर्डर दिया।
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21 जनवरी को कंपनी से पार्सल पहुंच गया लेकिन पार्सल खोलने पर देखा तो साड़ी कुछ जगह फटी हुई थी। श्री नैलवाल ने पार्सल को वापस कंपनी को भेज दिया लेकिन कंपनी ने वापस लेने से मना कर दिया। उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम से साड़ी की कीमत के साथ ही मानसिक क्षति के रूप में 75 हजार रुपये दिलाने का आग्रह किया।
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दोनों पक्षों के सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने स्नेपडील कंपनी से उपभोक्ता को साड़ी की कीमत के साथ ही मानसिक क्षति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये समेत कुल 15775 रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य पीके चौधरी तथा लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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