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दुकान में नुकसान के लिए 96 हजार के भुगतान का आदेश

Fri, 18 Mar 2016 11:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Fri, 18 Mar 2016 11:43 PM IST
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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी माल रोड नैनीताल से शिकायतकर्ता को आग के नुकसान के लिए 81533 रुपये, मानसिक क्षति के लिए दस हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ऑफीसर्स कालोनी अल्मोड़ा निवासी कृष्ण सिंह तिलाड़ा ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करके आरोप लगाया था कि 28 मई 2014 को बर्शिमी अल्मोड़ा में स्थित उसकी दुकान में आग लग गई।

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दुकान में बिक्री के लिए रखे गए सामान का बीमा कराया गया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने बीमा राशि का तीन लाख रुपये, मानसिक प्रताड़ना की क्षति के लिए एक लाख रुपये व्यवसायिक नुकसान के लिए 1.80 लाख रुपये का भुगतान दिलाने की मांग की। जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी से शिकायतकर्ता को आग से नुकसान के लिए 81533 रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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इसके अलावा मानसिक क्षति के प्रतिकर के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।

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