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बालक के साथ अश्लील हरकत में पांच वर्ष की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
Updated Thu, 19 Mar 2015 11:51 PM IST
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी ने पॉक्सो एक्ट की धारा नौ के अंतर्गत बिहार निवासी एक राजमिस्त्री को पांच साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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भूकट शर्मा उर्फ प्रसन्न शर्मा निवासी अहिरवालिया, जिला बेतिया (बिहार) 27 दिसंबर 2014 को अल्मोड़ा नगर में एक घर में राज मिस्त्री का कार्य कर रहा था। उसके साथ अन्य दो मजदूर भी काम कर रहे थे। मकान मालिक अपने दस वर्षीय पुत्र के साथ काम देखने आया। भवन स्वामी मकान के एक कमरे में दो मजदूरों से कार्य करवा रहा था। इसी दौरान भूकट शर्मा मौका पाकर बच्चे को दूसरे कमरे में ले लगा और उसने दस वर्षीय लड़के के साथ अश्लील बातें और अश्लील हरकतें की। बच्चे ने घटना के बारे में पिता को बताया।
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पिता ने अल्मोड़ा कोतवाली में राज मिस्त्रत्त्ी भूकट शर्मा के खिलाफ धारा 377/511 और धारा नौ पॉक्सो एक्ट 2012 में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय अल्मोड़ा में चला। जिसमें अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दीवान सिंह बिष्ट ने न्यायालय में पांच गवाह परीक्षित कराए और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा नौ का दोषी पाया और पांच वर्ष के कठोर कारावास, पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जबकि आरोपी धारा 377/511 में दोषमुक्त हुआ।
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36 दिन में ही हुआ वाद का निस्तारण
अल्मोड़ा। इस मामले का 11 फरवरी 2015 से न्यायालय में विचारण हुआ। न्यायालय द्वारा 18 मार्च को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और आज 19 मार्च को अभियुक्त को सजा सुनाई गई।