{"_id":"65d4f5b4930dfa606f097214","slug":"court-news-in-district-almora-news-c-232-1-alm1001-108577-2024-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Almora News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 21 साल कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Almora News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 21 साल कारावास की सजा
विज्ञापन
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो के आरोपी नरेश कुमार निवासी सल्ट अल्मोड़ा को दोष सिद्ध किया है। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 21 साल कारावास और 506 आईपीसी में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी, सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी। उसने कहा कि अभियुक्त ने 22 नवंबर 2021 को पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी नाबालिग पुत्री को पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए उसे पॉक्सो एक्ट में 21 साल के कठोर कारावास और 506 आईपीसी में 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया ।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी, सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी। उसने कहा कि अभियुक्त ने 22 नवंबर 2021 को पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी नाबालिग पुत्री को पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए उसे पॉक्सो एक्ट में 21 साल के कठोर कारावास और 506 आईपीसी में 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया ।
विज्ञापन