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Almora News: पुलिस कर्मियों से मारपीट का दोषी बरी
Fri, 08 Dec 2023 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 08 Dec 2023 11:32 PM IST
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अल्मोड़ा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला की अदालत ने अवर न्यायालय (निचली अदालत)के फैसले को पलटते हुए पुलिस कर्मियों से मारपीट के दोषी प्रकाश रावत, निवासी मलाण, तहसील भनोली को दोषमुक्त करार दिया है।
दोषी के अधिवक्ता कृष्णा बाराकोटी और मुकेश कुमार ने बताया कि नवंबर 2019 में उसके खिलाफ कांस्टेबल पंकज रावत ने दन्या थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक नौ नवंबर 2019 को ड्यूटी के दौरान खेती गांव में आयोजित रामलीला में प्रकाश ने सिगरेट पीने से रोकने पर उसे और उसके एक अन्य साथी के साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर गिरा दिया।
आरोपी के खिलाफ धारा 332, 353, 502 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अवर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस निर्णय के खिलाफ दोषी ने अपर जिला न्यायालय में अपील की। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोषी के खिलाफ दिए गए फैसले को पलटते हुए उसे दोषमुक्त किया है। संवाद
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सोलर लाइट और बैटरी चोरी के तीन आरोपी दोषमुक्त
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने बैटरी और सोलर लाइट चोरी के तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया। मुकदमे के अनुसार वादी कुंदन राम निवासी नैकाना खुमटिया ने तहरीर देकर बताया कि 10 जून 2022 की रात को उनके गांव में लगे सोलर लाइट और पांच बैटरी चोरी हो गई हैं। उसी रात जाख, बैंगो, कालारौ, हड़बाड़ और पंद्रहपाली से भी बैटरी चोरी हुई हैं। चोर सड़क किनारे लगे क्रश बॅरियर भी चुरा कर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 379 के तहत केस दर्ज किया। एसआई लोकेश रावत एक पिकअप से तीन लोग और नौ बैटरी पकड़ी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपी अकबर हुसैन निवासी रामनगर, फरमान खान, निवासी मुरादाबाद और मोहम्मद सलमान निवासी मुरादाबाद को दोषमुक्त किया। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने की। संवाद
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दोषी के अधिवक्ता कृष्णा बाराकोटी और मुकेश कुमार ने बताया कि नवंबर 2019 में उसके खिलाफ कांस्टेबल पंकज रावत ने दन्या थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक नौ नवंबर 2019 को ड्यूटी के दौरान खेती गांव में आयोजित रामलीला में प्रकाश ने सिगरेट पीने से रोकने पर उसे और उसके एक अन्य साथी के साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर गिरा दिया।
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आरोपी के खिलाफ धारा 332, 353, 502 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अवर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस निर्णय के खिलाफ दोषी ने अपर जिला न्यायालय में अपील की। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोषी के खिलाफ दिए गए फैसले को पलटते हुए उसे दोषमुक्त किया है। संवाद
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सोलर लाइट और बैटरी चोरी के तीन आरोपी दोषमुक्त
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने बैटरी और सोलर लाइट चोरी के तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया। मुकदमे के अनुसार वादी कुंदन राम निवासी नैकाना खुमटिया ने तहरीर देकर बताया कि 10 जून 2022 की रात को उनके गांव में लगे सोलर लाइट और पांच बैटरी चोरी हो गई हैं। उसी रात जाख, बैंगो, कालारौ, हड़बाड़ और पंद्रहपाली से भी बैटरी चोरी हुई हैं। चोर सड़क किनारे लगे क्रश बॅरियर भी चुरा कर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 379 के तहत केस दर्ज किया। एसआई लोकेश रावत एक पिकअप से तीन लोग और नौ बैटरी पकड़ी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपी अकबर हुसैन निवासी रामनगर, फरमान खान, निवासी मुरादाबाद और मोहम्मद सलमान निवासी मुरादाबाद को दोषमुक्त किया। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने की। संवाद