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उपभोक्ता को अदा करे 48500 रुपये
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Sat, 09 Apr 2016 12:20 AM IST
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अल्मोड़ा। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने सेवा में कमी पाए जाने पर सोनी इंडिया प्राइवेट लि. ए-31 मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट मथुरा रोड नई दिल्ली को मोबाइल की कीमत 48500 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के पांच-पांच हजार रुपये उपभोक्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा तहसील के टाटिक गांव निवासी मोहन सिंह भंडारी ने फेयर डील कम्यूनिकेशन कारखाना बाजार अल्मोड़ा से 22 अक्तूबर 2014 को मोबाइल एक्सपीरिया जैड-थ्री 48500 रुपये में खरीदा।
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विपक्षीगणों ने मोबाइल को वाटरप्रूफ बताया था। 28 जून 2015 को बारिश में भीगने पर मोबाइल खराब हो गया। मोहन सिंह का कहना था कि विज्ञापन में मोबाइल सेट को पानी में भीगते हुए दिखाया गया है। इसको देखते हुए ही उन्होंने यह सेट खरीदा। इसके बाद मोहन सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में प्रोपराइटर फेयर डील कम्युनिकेशन अल्मोड़ा, फेयर डील एजेंसी तारा पैलेस नैनीताल रोड हल्द्वानी और सोनी इंडिया प्राइवेट लि. ए-31 मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट मथुरा रोड नई दिल्ली के खिलाफ वाद दायर किया।
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विपक्षीगणों का कहना था कि शिकायतकर्ता ने मोबाइल का इस्तेमाल साथ में दी गई गाइड लाइन के अनुसार नहीं किया। मोबाइल खराब होने के लिए शिकायतकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। न्यायालय का कहना था कि विज्ञापन के आधार पर उपभोक्ता मन बनाकर सामग्री खरीदता है। विज्ञापन और उत्पाद की विवरणिका में अंतर नहीं होना चाहिए। जबकि इस वाद में ऐसा हुआ। न्यायालय ने इसे विपक्षीगणों की सेवा में कमी माना।
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शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद फुलारा और हिमांशु मेहता ने पैरवी की। फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने फैसला सुनाया कि सोनी इंडिया प्राइवेट लि. उपभोक्ता को मोबाइल की कीमत 48500 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपये, वाद व्यय 5000 रुपये अदा करे।