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अदालत ने चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 11:31 PM IST
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Bail Plea Rejected by Court
अल्मोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने चोरी के आरोपी कमल जोशी निवासी पांडेखोला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल ने बताया कि वादी ने 24 अप्रैल 2022 को थाना कोतवाली अल्मोड़ा में एक तहरीर दी थी। इसके मुताबिक 23 अप्रैल को शाम छह बजे वादी की गाड़ी के भीतर से हरे रंग का हैंड बैग अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया था।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 अप्रैल 2022 को आरोपी कमल जोशी को एकांत रेस्टोरेंट के पास गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जाखनदेवी में ग्रीन फील्ड स्कूल से 300 मीटर नीचे खंडहर से चोरी किया गया जेवर और नकदी, पर्स आदि बरामद किया गया। आरोपी के ऊपर पहले भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। जमानत अर्जी पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा अरविंद नाथ त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए कमल जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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