फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Bail application of two accused of smuggling ganja dismissed

गांजा तस्करी के दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2021 07:17 PM IST
विज्ञापन
Bail application of two accused of smuggling ganja dismissed
अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरोपियों धर्मेंद्र सिंह पुत्र रमेश सिंह बिष्ट ग्राम जैनल (भिकियासैंण) और शंभू दयाल पांडे पुत्र गोविंद बल्लभ पांडे निवासी पुरानी बसेड़ी (भिकियासैंण) का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

पुलिस ने 28 दिसंबर को मोहान सहायता केंद्र के समीप बिना नंबर की मारुति वैन की तलाशी ली, इसमें तीन लोग सवार थे। इनके पास से 30 किलो 654 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने गत दिवस खारिज कर दिया है, जबकि आरोपी धर्मेंद्र सिंह और शंभू दयाल पांडे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे गवाहों को तोड़ सकते हैं। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपियों का जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed