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गांजा तस्करी के दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरोपियों धर्मेंद्र सिंह पुत्र रमेश सिंह बिष्ट ग्राम जैनल (भिकियासैंण) और शंभू दयाल पांडे पुत्र गोविंद बल्लभ पांडे निवासी पुरानी बसेड़ी (भिकियासैंण) का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
पुलिस ने 28 दिसंबर को मोहान सहायता केंद्र के समीप बिना नंबर की मारुति वैन की तलाशी ली, इसमें तीन लोग सवार थे। इनके पास से 30 किलो 654 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने गत दिवस खारिज कर दिया है, जबकि आरोपी धर्मेंद्र सिंह और शंभू दयाल पांडे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे गवाहों को तोड़ सकते हैं। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपियों का जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया है।
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पुलिस ने 28 दिसंबर को मोहान सहायता केंद्र के समीप बिना नंबर की मारुति वैन की तलाशी ली, इसमें तीन लोग सवार थे। इनके पास से 30 किलो 654 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने गत दिवस खारिज कर दिया है, जबकि आरोपी धर्मेंद्र सिंह और शंभू दयाल पांडे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे गवाहों को तोड़ सकते हैं। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपियों का जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया है।