{"_id":"5a788a954f1c1b89268b8727","slug":"31517849237-almora-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मार्ग के मध्य से दो सौ मीटर का क्षेत्र प्राधिकरण में शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मार्ग के मध्य से दो सौ मीटर का क्षेत्र प्राधिकरण में शामिल
Updated Mon, 05 Feb 2018 10:20 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव केएस टोलिया ने बताया है कि शासन के आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर तक के सभी राजस्व गांव, स्थानीय निकाय (छावनी परिषद को छोड़कर) पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा के अंतर्गत शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण की नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जनहित में जिले में एकल खिड़की की व्यवस्था में आवेदक नियमानुसार अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर और क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय रानीखेत और उपजिलाधिकारी कार्यालय चौखुटिया हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण की नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जनहित में जिले में एकल खिड़की की व्यवस्था में आवेदक नियमानुसार अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर और क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय रानीखेत और उपजिलाधिकारी कार्यालय चौखुटिया हैं।
विज्ञापन