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गोलू मार्केट गरुड़ में अतिक्रमण पर लगाए निशान

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Sep 2022 11:18 PM IST
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24 Hour Deadline for Encroachement
गरुड़ में अतिक्रमण चिह्नित कर निशान लगाती प्रशासन की टीम। संवाद - फोटो : GARUD
गरुड़ (बागेश्वर)। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन गरुड़ ने गोलू मार्केट में राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण कर बने 40 पक्के मकानों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खुद तोड़ लें अन्यथा प्रशासन बुलडोजर चला देगा।
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उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसडीएम आरके पांडे, तहसीलदार तितिक्षा जोशी और राजस्व पुलिस की टीम ने अतिक्रमण चिह्नित किए और अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण को खुद हटाने को कहा। प्रशासन के अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा उसकी भरपाई भी अतिक्रमणकारी से की जाएगी। इधर, प्रशासन के नोटिस से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची है।
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