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बीमा राशि का 11.30 लाख के साथ ही 15 हजार हर्जाना देना होगा
Updated Thu, 22 Jun 2017 10:36 PM IST
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बीमा राशि का 11.30 लाख के साथ ही 15 हजार हर्जाना देना होगा
अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि का 11.30 लाख रुपये के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले के अंतर्गत चोपड़ा सुयालबाड़ी निवासी पार्वती देवी पत्नी प्रेमबल्लभ चुबडाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके शिकायत की थी कि उनके पुत्र कमलेश चुबडाल ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था। 23 जनवरी 2014 को उनके पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई। कंपनी ने यह कहकर बीमा राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया कि मृतक को एक अन्य दुर्घटना में पूर्व में भी चोटें आई थीं और वह अस्पताल में भर्ती रहा। जिसकी जानकारी छिपाई गई थी। पार्वती देवी ने यह मामला रिव्यू कमेटी के पास रखा, लेकिन रिव्यू कमेटी ने भी दावा खारिज कर दिया।
जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बजाज एलिजांज इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा शाखा सहित क्लेम रिव्यू कमेटी पुणे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से उपभोक्ता पार्वती देवी को बीमित धनराशि 11.30 लाख के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने के आदेश दिए हैं। विपक्षियों को दावा प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान करने की अवधि तक आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि का 11.30 लाख रुपये के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले के अंतर्गत चोपड़ा सुयालबाड़ी निवासी पार्वती देवी पत्नी प्रेमबल्लभ चुबडाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके शिकायत की थी कि उनके पुत्र कमलेश चुबडाल ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था। 23 जनवरी 2014 को उनके पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई। कंपनी ने यह कहकर बीमा राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया कि मृतक को एक अन्य दुर्घटना में पूर्व में भी चोटें आई थीं और वह अस्पताल में भर्ती रहा। जिसकी जानकारी छिपाई गई थी। पार्वती देवी ने यह मामला रिव्यू कमेटी के पास रखा, लेकिन रिव्यू कमेटी ने भी दावा खारिज कर दिया।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बजाज एलिजांज इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा शाखा सहित क्लेम रिव्यू कमेटी पुणे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से उपभोक्ता पार्वती देवी को बीमित धनराशि 11.30 लाख के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने के आदेश दिए हैं। विपक्षियों को दावा प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान करने की अवधि तक आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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