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सूचना के बगैर प्रदर्शन किया तो खैर नहीं
Updated Tue, 03 Oct 2017 10:23 PM IST
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अल्मोड़ा। बगैर पुलिस को सूचना दिए अब सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं सड़क पर निर्माण कार्य या सड़क खोदने जैसा कार्य करने के लिए भी अनुमति लेने के साथ पुलिस को लिखित रूप में सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी पी रेणुकादेवी ने कहा है कि नगर के सार्वजनिक स्थानों में अक्सर जुलूस, धरने, बैठक और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसकी सूचना पुलिस स्टेशन को नहीं दी जाती है, जबकि बगैर पुलिस को सूचना दिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत गलत है।
अक्सर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से जहां आम जनता परेशान होती है, वहीं सड़क पर जाम लगने की समस्या भी पैदा होती है। एसएसपी पी रेणुका देवी ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों में बैठक, जुलूस, धरना, पुतला दहन और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को करने से पूर्व जिलाधिकारी के अलावा एसएसपी कार्यालय और निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यातायात बाधित करने और जाम लगाने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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एसएसपी पी रेणुकादेवी ने कहा है कि नगर के सार्वजनिक स्थानों में अक्सर जुलूस, धरने, बैठक और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसकी सूचना पुलिस स्टेशन को नहीं दी जाती है, जबकि बगैर पुलिस को सूचना दिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत गलत है।
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अक्सर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से जहां आम जनता परेशान होती है, वहीं सड़क पर जाम लगने की समस्या भी पैदा होती है। एसएसपी पी रेणुका देवी ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों में बैठक, जुलूस, धरना, पुतला दहन और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को करने से पूर्व जिलाधिकारी के अलावा एसएसपी कार्यालय और निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यातायात बाधित करने और जाम लगाने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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