फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   सूचना के बगैर प्रदर्शन किया तो खैर नहीं

सूचना के बगैर प्रदर्शन किया तो खैर नहीं

Tue, 03 Oct 2017 10:23 PM IST
Updated Tue, 03 Oct 2017 10:23 PM IST
विज्ञापन
सूचना के बगैर प्रदर्शन किया तो खैर नहीं
अल्मोड़ा। बगैर पुलिस को सूचना दिए अब सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं सड़क पर निर्माण कार्य या सड़क खोदने जैसा कार्य करने के लिए भी अनुमति लेने के साथ पुलिस को लिखित रूप में सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


एसएसपी पी रेणुकादेवी ने कहा है कि नगर के सार्वजनिक स्थानों में अक्सर जुलूस, धरने, बैठक और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसकी सूचना पुलिस स्टेशन को नहीं दी जाती है, जबकि बगैर पुलिस को सूचना दिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत गलत है।
विज्ञापन


अक्सर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से जहां आम जनता परेशान होती है, वहीं सड़क पर जाम लगने की समस्या भी पैदा होती है। एसएसपी पी रेणुका देवी ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों में बैठक, जुलूस, धरना, पुतला दहन और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को करने से पूर्व जिलाधिकारी के अलावा एसएसपी कार्यालय और निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यातायात बाधित करने और जाम लगाने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed