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Almora News: दो गांजा तस्करों को 11 साल की सजा

Thu, 29 Feb 2024 11:37 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 29 Feb 2024 11:37 PM IST
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11 Year Jail Term in Transporting Narcotic Substance
दोनों को देना होगा एक-एक लाख रुपये जुर्माना, न चुकाने पर भुगतना होगा एक वर्ष अतिरिक्त कारावास
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने दो गांजा तस्करों को 11-11 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दिसंबर 2021 को सल्ट में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली। कार में पांच कट्टों में भरा 48 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने चालक देंवेंद्र कुमार निवासी अमियावाला, जसपुर, यूएसनगर और उसमें सवार गौरव कुमार निवासी मुरलीवाला, जसपुर, यूएसनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 11-11 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेल में बिताया समय भी इसी अवधि में समायोजित होगा।
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