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कल से शाम 6.30 बजे तक ही रहेगी वन-वे व्यवस्था
Updated Tue, 31 Oct 2017 01:00 AM IST
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अल्मोड़ा। जाड़ों में पर्यटकों की संख्या कम हो जाने और शाम को सड़कों में वाहनों की संख्या कम हो जाने पर अपर माल रोड में वन वे यातायात व्यवस्था में शाम को आधा घंटा कटौती की गई है। एक नवंबर से अपर माल रोड में वन-वे व्यवस्था शाम को सात बजे के बजाय 6.30 बजे तक ही प्रभावी रहेगी। एलआर साह रोड में अग्रिम आदेशों तक शाम सात बजे तक ही वन-वे व्यवस्था रहेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुकादेवी ने बताया है कि अब तक लक्ष्मेश्वर तिराहे से बाजार जाने के लिए अपर माल रोड में प्रात: आठ बजे से शाम सात बजे तक वन-वे यातायात व्यवस्था लागू थी। इन दिनों पर्यटकों की संख्या कम होने और वाहनों की संख्या में कमी रहने के चलते लोगों की सुविधा के लिए शाम 6.30 बजे के बाद टू-वे व्यवस्था लागू करने करने का फैसला किया गया है। एक नवंबर से अग्रिम आदेशों तक अपर माल रोड में शाम 6.30 बजे बाद दोनों तरफ वाहन चलेंगे। उन्होंने बताया कि एलआर साह रोड में फिलहाल प्रात: आठ बजे से शाम आठ बजे तक वन-वे व्यवस्था रहती है लेकिन एक नवंबर से अग्रिम आदेशों तक शाम सात बजे बाद दोनों तरफ वाहनों के चलने की अनुमति रहेगी।
एसएसपी ने लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट अवश्य पहनने को कहा है। उन्होंने नो पार्किंग क्षेत्रों में किसी तरह के वाहन खड़े नहीं करने और दुकानों का सामान आगे तक नहीं लगाने को कहा है।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुकादेवी ने बताया है कि अब तक लक्ष्मेश्वर तिराहे से बाजार जाने के लिए अपर माल रोड में प्रात: आठ बजे से शाम सात बजे तक वन-वे यातायात व्यवस्था लागू थी। इन दिनों पर्यटकों की संख्या कम होने और वाहनों की संख्या में कमी रहने के चलते लोगों की सुविधा के लिए शाम 6.30 बजे के बाद टू-वे व्यवस्था लागू करने करने का फैसला किया गया है। एक नवंबर से अग्रिम आदेशों तक अपर माल रोड में शाम 6.30 बजे बाद दोनों तरफ वाहन चलेंगे। उन्होंने बताया कि एलआर साह रोड में फिलहाल प्रात: आठ बजे से शाम आठ बजे तक वन-वे व्यवस्था रहती है लेकिन एक नवंबर से अग्रिम आदेशों तक शाम सात बजे बाद दोनों तरफ वाहनों के चलने की अनुमति रहेगी।
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एसएसपी ने लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट अवश्य पहनने को कहा है। उन्होंने नो पार्किंग क्षेत्रों में किसी तरह के वाहन खड़े नहीं करने और दुकानों का सामान आगे तक नहीं लगाने को कहा है।
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