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परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ केस दर्ज

Sun, 06 Mar 2016 11:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला संतकबीरनगर
ब्यूरो/अमर उजाला संतकबीरनगर Updated Sun, 06 Mar 2016 11:42 PM IST
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Test center administrator to file cases against
श‌िक्षक - फोटो : demo
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनता आदर्श इंटर कॉलेज अजॉव के केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम के तहत महुली थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। 
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जिला विद्यालय निरीक्षक बृजभूषण मौर्य ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला विकलांग जन विकास अधिकारी राजबहादुर सिंह के जरिए एक मार्च 2016 को प्रथम पाली में जनता आदर्श इंटर कॉलेज अजॉव का निरीक्षण किया गया। राजबहादुर सिंह द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
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जिसमें कुछ लोग परीक्षा कक्ष से गेट की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। उनके द्वारा मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर सामूहिक रूप से नकल कराने की स्थित दिखाई पड़ी। ऐसे में राजबहादुर सिंह जिला विकलांग जन विकास अधिकारी द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 के सुसंगत धाराओ के अंतर्गत जनता आदर्श इंटर कॉलेज अजॉव के केंद्र व्यवस्थापक फूलचंद्र प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के बावत तहरीर दिया गया है। एसओ महुली ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर केंद्र व्यवस्थापक फूलचंद प्रसाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की जांच की जाएगी। 
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