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रेप में दो आरोपियों को सात साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/रामपुर
Updated Sat, 05 Mar 2016 11:13 PM IST
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बरेली की युवती के साथ मिलक में बलात्कार करने के मामले में अदालत ने दो लोगों को सात-सात साल की कैद और एक को छह माह की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने तीन को बरी कर दिया। बलात्कार करने ये मामला 22 नवंबर 2007 का है। बरेली की युवती अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने मिलक पहुंची थी। आरोप है कि उसकी सहेली उक्त युवती को अपने घर ले गई।
हेली के परिवार के सदस्यों ने बरेली की युवती के साथ रेप किया। मामले की रिपोर्ट युवती के पिता की ओर से मुन्ने समेत छह लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को इस मुकदमे का फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एफटीसी प्रथम रामकेश सिंह ने अमन उर्फ कदीर, गुलशेर को सात-सात साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके अलावा गुड्डू को छह माह की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
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हेली के परिवार के सदस्यों ने बरेली की युवती के साथ रेप किया। मामले की रिपोर्ट युवती के पिता की ओर से मुन्ने समेत छह लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को इस मुकदमे का फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एफटीसी प्रथम रामकेश सिंह ने अमन उर्फ कदीर, गुलशेर को सात-सात साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके अलावा गुड्डू को छह माह की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
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