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सांसद सर्वेश सिंह धोखाधड़ी के मुकदमे से दोषमुक्त
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Sun, 06 Mar 2016 01:36 AM IST
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सांसद सर्वेश सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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न्यायालय ने सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को नौ साल पूर्व दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मुकदमे में दोषमुक्त करार दिया है। सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने अपने गांव रतुपुरा में सुखदेई स्मारक महाविद्यालय खोला है। डिलारी ब्लाक के तत्कालीन ब्लाक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा निवासी हिमायूपुर ने थाना डिलारी में 22 अगस्त 2007 को कुंवर सर्वेश कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया गया था कि कुंवर सर्वेश सिंह ने सुखदेई स्मारक महाविद्यालय ईसापुर में खोलने की अनुमति शासन से ली थी। लेकिन बाद में उसे रतुपुरा में खोल दिया ग। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करीब नौ साल तक चली। अभियोजन पक्ष सर्वेश सिंह पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका। इस पर शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने इस मुकदमे में सुनाए गए निर्णय में कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को धारा 419, 420, 424 आईपीसी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मुकदमे के वादी योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की पिछले दिनों मुरादाबाद में कचहरी में हत्या हो चुकी है।
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इसमें आरोप लगाया गया था कि कुंवर सर्वेश सिंह ने सुखदेई स्मारक महाविद्यालय ईसापुर में खोलने की अनुमति शासन से ली थी। लेकिन बाद में उसे रतुपुरा में खोल दिया ग। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करीब नौ साल तक चली। अभियोजन पक्ष सर्वेश सिंह पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका। इस पर शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने इस मुकदमे में सुनाए गए निर्णय में कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को धारा 419, 420, 424 आईपीसी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मुकदमे के वादी योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की पिछले दिनों मुरादाबाद में कचहरी में हत्या हो चुकी है।
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