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गैरइरादतन हत्या व जालसाजी में दो की जमानत खारिज

Tue, 08 Mar 2016 06:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,मऊ
ब्यूरो/अमर उजाला,मऊ Updated Tue, 08 Mar 2016 06:20 PM IST
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कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्व सिंह ने गैरइरादतन हत्या और जालसाजी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कोपागंज थाना क्षेत्र के सोड़सर गांव निवासी वादी मुकदमा रामप्रकाश यादव के रिश्तेदार राजेश यादव यादव 21 जनवरी 2016 को बलियामोड़ स्थित प्रसाद वाटिका में एक छेका के कार्यक्रम आए थे।
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उसी दौरान कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र के करहा बाजार निवासी अशोक वर्मा पुत्र नरायन वर्मा के रिवाल्वर से गोली चल गई। जो राजेश यादव को लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी अशोक वर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला भी शहर कोतवाली क्षेत्र का है। खुरहट निवासी वादी मुकदमा अशोक राय से जालसाजी करके धन को दोगुना करने के नाम पर तीन किस्तो में 35 हजार रुपया लिया गया।


मामले में आरोपी आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ निवासी अफरोज अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
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