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हत्यारोपी पति को नहीं मिली राहत, रहना होगा जेल में

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 07:31 PM IST
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि थाना टहरौली इलाके के ग्राम घुरैया निवासी आनंद साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी आकांक्षा (22) की शादी सात दिसंबर 2019 को थाना एरच इलाके के ग्राम खड़ैनी निवासी तुलसीराम साहू के पुत्र राघवेंद्र साहू से की थी। शादी में छह लाख रुपये नकद व तीन लाख का सामान दिया था। बावजूद, ससुराली संतुष्ट नहीं थे। वे चौपहिया वाहन की मांग कर रहे थे। इसके लिए बेटी का उत्पीड़न किया जाता था। 27 दिसंबर 2021 को भांजे आकाश साहू ने आकांक्षा की मौत की सूचना दी। पिता ने आरोप लगाया कि ससुरालियों ने पुत्री की जहर देकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत के लिए आरोपी पति राघवेंद्र साहू ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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