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खत्म हो चुकी है ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, फिर भी नहीं कटेगा चालान

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2020 01:05 PM IST
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driving license validity date extended
फरवरी में वाहनों के दस्तावेजों की वैधता समाप्ति को कोरोना ने राहत दी है। शासन ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ऐसे सभी कागजातों की वैधता तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते परिवहन विभाग का कार्यालय बंद चल रहा है। विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को राहत दी है। आयुक्त ने निर्देशों में कहा है कि ऐसे सभी वाहन जिनका पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की वैधता फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, वे सभी 30 जून तक वैध माने जाएंगे। एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि फरवरी से 30 जून की अवधि में आने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, वाहन पंजीकरण, रिन्यूअल जैसे सभी दस्तावेज 30 जून तक मान्य रहेंगे। इसके चलले वाहन संचालन के दौरान चालान नहीं काटा जाएगा।
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