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हर्ष फायरिंग हुई तो नपेंगे थाना प्रभारी

Fri, 11 Mar 2016 09:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Fri, 11 Mar 2016 09:52 PM IST
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sho will be responsible for firing in function.
फायरिंग - फोटो : अमर उजाला

हर्ष फायरिंग करने पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सख्त हो गए हैं। उन्होंने सभी एसपी को नई गाइडलाइन जारी कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शादी, उत्सव या फिर कोई त्योहार पर हर्ष फायरिंग का क्रेज इन दिनों अपने चरम पर हैं।

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ऐसे में यदि किसी को गोली लग जाती है तो पलभर में खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सूबे के पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन जारी की है।
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इसमें कहा गया है कि हर्ष फायरिंग किसी भी हाल में नहीं होने पाए। यदि इस ओर कोई सख्ती नहीं की जाती है तो संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी विशाल यादव ने बताया कि डीजीपी की नई गाइडलाइन प्राप्त हुई हैं।
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इसमें हिदायत दी गई है कि हर्ष फायरिंग होने पर तुरंत गैर इरादतन हत्या की धारा में मामला दर्ज किया जाए। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वह विवाह स्थल, धर्मशाला, फार्म हाउस के स्वामियों के साथ बैठक करें और उन्हें हिदायत दें कि हर्ष फायरिंग किसी भी हाल में न हो पाए।

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