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परिचलन से बाहर वाहन को मिलेगी नॉन यूज कॉज की सुविधा

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2020 01:01 PM IST
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none use couse fecility for out of moving wheecals
फिरोजाबाद। लॉक डाउन के दौरान परिचलन से बाहर वाहनों के स्वामियों को शासन ने राहत दी है। जिन वाहनों की फिटनेस, पंजीकरण अथवा ड्राईविंग लाईसेंस की वैधता हाल ही समाप्त होने वाली है। उक्त वाहन अथवा लाईसेंसियों को आगामी 30 जून तक पंजीकरण प्रपत्र नवीनीकृत कराने से छूट दी गई है। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह द्वारा निर्देशों के अनुसार लॉक डाउन के कारण विभिन्न श्रेणी के वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण एवं वाहन परिचलन से जुडे़ अन्य संबंधित अभिलेखों की वैधता आगामी 30 जून तक वैध मानी जाएगी। प्रमुख सचिव के अनुसार लॉक डाउन के कारण परिचलन से बाहर वाहनों को नॉन यूज कॉज सुविधा का लाभ दिया जाएगा। 
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